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Assistance of 50 lakhs will be extra from 20 lakhs payable under pension rules

Assistance of 50 lakhs will be extra from 20 lakhs payable under pension rules

पेंशन नियमों के तहत देय 20 लाख से अतिरिक्त होगी 50 लाख की सहायता


कोरोना से मृत्यु पर आर्थिक सहायता के आदेश जारी। 



जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना रोकथाम ड्यूटी के दौरान संक्रमण से मृत्यु होने पर राज्य कर्मचारियों और संविदा व मानदेय कार्मिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा के बाद सरकार ने शनिवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए।


सरकारी आदेश के अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी की संक्रमण के कारण इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर पेंशन नियमों के तहत दी जाने वाली 20 लाख रुपए की राशि से अतिरिक्त होगी।


संविदाकर्मियों में सफाई, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि तथा मानदेयकर्मियों में होमगाड्र्स, सिविल डिफेन्स, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आशा आदि के मामले में सहायता राशि देय होगी। हालांकि सहायता राशि केन्द्र की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए घोषित बीमा पैकेज योजना में शामिल कर्मचारियेां को यह राशि नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात इस सहायता राशि की घोषणा की थी।

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